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खटीमा: जिला प्रशासन के खिलाफ जारी हुआ अवमानना नोटिस, जानिए क्या है वजह - Nainital High Court News

जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों का गलत प्रयोग करने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी नीरज खैरवाल, तत्कालीन एसडीएम निर्मला बिष्ट और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एके तिलारा को अवमानना नोटिस जारी किया है. साथ ही 2 जनवरी तक हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

सितारगंज में अतिक्रमण न्यूज Contempt Notice News
नैनीताल हाईकोर्ट द्वारा जिला प्रशासन के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस

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Published : Dec 8, 2019, 9:18 PM IST

Updated : Dec 9, 2019, 12:24 AM IST

खटीमा: सितारगंज में अतिक्रमण के नाम पर आवासीय और व्यवसायिक भवनों को तोड़े जाने की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जिसमें कोर्ट ने जिलाधिकारी, तत्कालीन एसडीएम और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिशासी अभियंता को अवमानना नोटिस जारी कर 2 जनवरी तक अदालत में अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि सितारगंज में चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सितारगंज के मुख्य बाजार की जेल कैंप रोड पर आवासीय और व्यवसायिक भवनों को ध्वस्त कर दिया था. जिसे लेकर सितारगंज के अधिवक्ता दयानंद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के खिलाफ जारी किया अवमानना नोटिस.

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जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट के आदेशों का जिला प्रशासन द्वारा गलत प्रयोग किया जाना ठहराया है. साथ ही जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नीरज खैरवाल, तत्कालीन एसडीएम निर्मला बिष्ट और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग एके तिलारा को अवमानना नोटिस जारी कर 2 जनवरी तक हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

Last Updated : Dec 9, 2019, 12:24 AM IST

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