काशीपुर:सत्येंद्र चंद्र गुड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. मूट कोर्ट प्रतियोगिता में कुटुंब न्यायालय के माध्यम से अनेक मामलों का निस्तारण किया गया. मूट कोर्ट की न्यायाधीश प्रीति कश्यप रही. कार्यक्रम के दौरान मूट कोर्ट प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी दिया गया.
मूट कोर्ट की न्यायाधीश प्रीति कश्यप ने एक तलाक संबंधी मामले पर अपने निर्णय में कहा कि जहां पर पति या उसके संबंधियों द्वारा पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जाती है, वहां पत्नी न्यायालय के माध्यम से पति से तलाक की मांग कर सकती है. पत्नी तलाक की डिक्री के पश्चात भी भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी. जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती है. लॉ कॉलेज के प्रवक्ता सुधीर दुबे ने कहा कि मूट कोर्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को न्यायिक प्रक्रिया को समझने में आसानी होती है. वे भविष्य में कुशल न्यायाधीश एवं अधिवक्ता बनते हैं.