रुद्रपुरःउत्तराखंड नजूल भूमि केस (Uttarakhand Nazul land case) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है. इस फैसले से प्रदेश के लाखों लोगों को राहत मिली है. रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है. आदेश की कॉपी आते ही सरकार नजूल पर लोगों को मालिकाना हक (people get ownership of nazul land) देगी.
बता दें कि उत्तराखंड में नजूल भूमि को निरस्त करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से रोक लगा दी है. जस्टिस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर पूर्ण रूप से रोक लगाई. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से प्रदेश के उन लाखों लोगों को राहत मिली है, जो नजूल भूमि पर बसे हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल (rajkumar thukral welcomes supreme court decision on nazul land) ने भी किया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए सालों से नजूल पर बैठे लोगों (lease holder of nazul land) को राहत दी है.
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विधायक ठुकराल ने कहा कि 19 जून 2018 में जो नजूल नीति (Nazul policy) को हाईकोर्ट (Nainital Highcourt) ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने उस नजूल नीति में स्टे लगा दिया है. अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है. मुख्यमंत्री ने पूर्व में ही कहा था कि नजूल पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्य सरकार को प्राप्त होगा. उस पर नीति बना कर लोगो को मालिकाना हक दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने नजूल नीति को खारिज (Nainital High Court rejects Nazul policy) कर दिया था तो वो 22 बार सरकार के पास गए थे. जिसके बाद सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की गई थी. जिसके आधार पर स्टे हुआ है, लेकिन नजूल नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी टिप्पणी नहीं की. आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से खारिज नजूल नीति पर स्टे लगा दिया है. साथ ही कहा कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़कर जीत हासिल करेंगे.