काशीपुर: नगर निगम काशीपुर ने शहर के 27 अस्पतालों को कमर्शियल टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है. अगर अस्पताल संचालक अब भी टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ जुर्माना लगाने समेत अन्य कार्रवाई की जाएगी.
दरअसल, नगर निगम क्षेत्र में आने वाले अस्पतालों से अब तक कमर्शियल टैक्स नहीं लिया जाता था, जबकि नियमानुसार अस्पताल भी कमर्शियल टैक्स के दायरे में आते हैं. बीते माह मेयर ऊषा चौधरी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक के दौरान यह मुद्दा उठाया गया था. बोर्ड बैठक के दौरान कहा गया कि नए व पुराने सभी वार्डों के कमर्शियल प्रतिष्ठानों को टैक्स के दायरे में आना चाहिए. चाहे वह अस्पताल हों या अन्य प्रतिष्ठान.
इसके बाद निगम ने अस्पताल संचालकों के साथ बैठक कर निगम की आय बढ़ाने के लिए समय से कमर्शियल टैक्स जमा करने के लिए कहा गया. साथ ही निगम की ओर से सभी अस्पतालों को नोटिस जारी कर कहा गया कि आप अपना टैक्स स्वयं ही स्वकर प्रणाली के तहत निर्धारित कर सकते हैं. नगर में मुख्य रूप से अस्पताल मुरादाबाद और रामनगर रोड पर हैं. ऐसे में निगम की टीमें यहां के अस्पतालों में पहुंचीं और कर जमा करने की अपील की. साथ ही नगर में शिविर लगाकर लोगों को स्वकर निर्धारण प्रणाली की जानकारी दी.
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अस्पतालों को नोटिस जारी कर सात से 10 दिन का समय दिया गया है. अगर 10 दिन बाद भी टैक्स जमा नहीं किया जाता है, तो निगम टैक्स वसूली के लिए सख्ती कर सकता है. पहले पेनल्टी लगाई जाएगी और इसके बाद आगे कार्रवाई होगी.