रुद्रपुर:प्रदेश में नए सवारी और गुड्स व्हीकल के साथ ही अब पुराने कमर्शियल वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया गया है. पहले नए कमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए जीपीएस सिस्टम अनिवार्य किया गया था. अब नए आदेश के बाद कुमाऊं के तीन जनपदों में लगभग 50 हजार वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा.
हल्द्वानी संभाग का आदेश, पुराने कमर्शियल वाहनों में जीपीएस लगाना होगा अनिवार्य - Old commercial vehicle will also have GPS
नए वाहनों के साथ-साथ अब पुराने कमर्शियल वाहन भी जीपीएस सिस्टम से लैस होंगे. हल्द्वानी संभाग के तीन जनपद में 50 हजार वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा.
बता दें, पहले प्रदेश में नए कमर्शियल वाहनों में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य किया गया था. अब शासन ने पुराने कमर्शियल वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम अनिवार्य कर दिया है. हालांकि, जीपीएस सिस्टम से दोपहिया और तिपहिया वाहनों को अलग रखा गया है. हल्द्वानी संभाग से जुड़े उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिले में 50 हजार से अधिक कमर्शियल वाहनों को जीपीएस सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा.
इस सिस्टम को लगाने वाले वाहन का पूरा डेटा परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर दर्ज होगा और देहरादून में बनने वाले कंट्रोल रूम और हल्द्वानी में मिनी कंट्रोल रूम से वाहन को ट्रैक किया जा सकेगा. इसके अलावा सवारी वाहनों में पैनिक बटन होगा. किसी यात्री के पैनिक बटन दबाया तो उसकी सूचना मुख्यालय पर बने कंट्रोल रूम के साथ ही डायल 112 पर भी ऑटोमैटिक चली जायेगी, जिससे यात्री तक जरूरी मदद जल्द से जल्द पहुंच सके.