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काशीपुर: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, महिला समेत 3 पर FIR - Kashipur Kunda police station area

काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और उसका अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Kashipur Crime News
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Published : Sep 10, 2021, 7:20 PM IST

काशीपुर: उधम सिंह नगर के काशीपुर में शादी का झांसा देकर एक युवती से शारीरिक संबंध बनाने और अश्लील वीडियो बनाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर एक महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम बैलजूड़ी निवासी एक युवती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी जनवरी 2019 में हल्द्वानी के थाना बलफूलपुरा लाइन नं. 14 निवासी अब्दुल मोनिश पुत्र अकील अहमद से मुलाकात हुई. मुलाकात में अब्दुल मोनिश ने खुद को ग्राम बैलजूड़ी निवासी बताया और खुद को एक कम्पनी में कार्यरत बताते हुए उसे सुनहरे सपने दिखाकर उससे नजदीकियां बढ़ा लीं.

पीड़िता ने तहरीर में बताया है कि अब्दुल मोनिश ने अप्रैल 2019 को उपजिलाधिकारी न्यायालय में शादी के लिये प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसका पता हल्द्वानी का निकला. बाद में मोनिश ने अचानक उससे शादी करने से इंकार कर दिया. बाद में उसके द्वारा महिला हेल्पलाइन में शिकायत की गई, तो अब्दुल मोनिश व उसके माता-पिता ने पढ़ाई का बहाना बना उससे कुछ समय मांग लिया.

इसके बाद भी मोनिश का उससे मिलना जुलना जारी रहा. मोनिश ने हल्द्वानी में अपने व दोस्तों के घर पर और हल्द्वानी के रास्ते में सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे शारीरिक संबंध बनाये और मौका देख उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली. इसके बाद जब उसके द्वारा शादी का दबाव बनाया गया, तो बीती 13 अगस्त 2021 को अब्दुल मोनिश, उसके पिता अकील अहमद व माता रेशमा आदि उसके घर आए और दहेज में 20 लाख की नकदी की मांग की करने लगे. इतना पैसा मिलने पर ही शादी की बात कही.

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बाद में ग्रामवासी व रिश्तेदारों द्वारा समझाने पर भी उक्त लोग शादी को तैयार नहीं हुए. कानूनी कार्रवाई करने पर वीडियो वायरल करने और जान से मरवाने की धमकी देते हुए वहां से चले गये. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ धारा 376, 506 आईपीसी में 3/4 दहेज अधिनियम में नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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