रुद्रपुर: यूपी के पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश को तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला की अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है. न्यायालय ने फौजदारी वाद संख्या 2934/2016 सरकार बनाम प्रेमप्रकाश में अपीलार्थी/अभियुक्त प्रेम प्रकाश सिंह पर लगाये गए आरोप अंतर्गत धारा- 120बी, 420, 471, 504, 342, 467, 468, 506 भारतीय दंड संहिता से दोषमुक्त किया है.
न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में लिखा गया कि प्रेम प्रकाश सिंह जमानत पर रहा है. अभियुक्त का व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया. प्रेमप्रकाश को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है.