खटीमा: खकरा और ऐठा नाले पर अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट में प्रगति रिपोर्ट देने से पहले अतिक्रमण की जद में आ रहे खकरा नाले पर बने मकान को गिराया गया. नगर पालिका खटीमा में एडवोकेट कविंद्र सिंह कफल्टिया द्वारा खटीमा शहर के बीचों बीच बहने वाले खकरा और ऐठा नालों पर हुए अतिक्रमण को लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल में पीआईएल दाखिल की गई थी. इस पर उच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित 460 अतिक्रमणों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था.
प्रशासन ने 400 अतिक्रमणों को ध्वस्त करने का एफिडेविट उच्च न्यायालय में दाखिल किया था. उच्च न्यायालय ने नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन को बाकी बचे 60 अतिक्रमण को एक हफ्ते के अंदर ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे. शुक्रवार को नगरपालिका खटीमा को उच्च न्यायालय में एक हफ्ते में की गई कार्रवाई की जानकारी देनी है. इससे पूर्व बुधवार रात 10 बजे के बाद नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जेसीबी की मदद से खकरा नाले पर बने अतिक्रमण की जद में आ रहे एक मकान को ध्वस्त कर दिया.