खटीमा: आईजी कुमाऊं अजय रौतेला के आदेश पर पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले पांच लाख रुपए की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न करते थे.
खटीमा कोतवाली पुलिस ने आईजी कुमाऊं के आदेश पर पीड़ित महिला के पति और ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है. खटीमा के झनकट ग्राम निवासी नंदिनी का विवाह 19 जनवरी 2017 को बृजेश राणा पुत्र भगवान सिंह निवासी झनकट से हिंदू रीति-रिवाज अनुसार हुआ था. विवाह के बाद से ही उसके पति और ससुराल वाले पांच लाख रुपए की मांग करने लगे.
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वहीं, दहेज ना मिलने पर पर ससुराल के लोग नंदिनी का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे. इसको लेकर कई बार पंचायती हुई लेकिन ससुराली अपनी मांग पर अड़े रहे. मजबूरन उसने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ खटीमा कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई.
उसके बाद उसने एसएसपी उधम सिंह नगर को 1 सितंबर 2020 को शिकायती पत्र भेजा. जिसपर एसएसपी ने महिला पुलिस हेल्पलाइन रुद्रपुर को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया. महिला हेल्पलाइन ने काउंसलिंग के लिए दोनों पक्षों को बुलाया, लेकिन उसके पति और ससुराल वाले एक बार भी काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचे. जिसके बाद पीड़ित नंदिनी ने आईजी कुमाऊं को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई.
वहीं, आईजी कुमाऊं अजय रौतेला के आदेश पर खटीमा कोतवाली पुलिस ने पीड़िता के पति बृजेश सिंह राणा और अन्य ससुरालियों पर धारा 498 ए आईपीसी और 3/4 दहेज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.