रुद्रपुर: गला घोंटकर दोस्त की हत्या करने के मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आज अपना फैसला सुनाया (life imprisonment for friend murder) है. युवक की हत्या के मामले कोर्ट ने मृतक के तीनों दोस्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई (life imprisonment for friend murder) है. साथ ही तीनों दोषियों पर 15 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्मान भी लगाया है. इस मामले में पुलिस ने चोर दोस्तों को आरोपी बनाया (Court sentenced three people) था, जिसमें एक की पहले ही मौत हो चुकी है. वहीं, तीन को आज सजा दी गई है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने इस मामले में 16 गवाह पेश किए थे. खटीमा कोतवाली क्षेत्र के मुंडेली गांव के रहने वाले रमेश चन्द्र इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनका 18 साल का बेटा रोहित पुनेरा जो कक्षा 12 में पढता है, वह 1 नवंबर 2012 की शाम अपनी चाची के घर गया था. रात साढ़े 7 बजे उसे किसी ने फोन करके बाहर बुलाया और अपने साथ ले गया, जिसके बाद वह घर वापस नहीं आया. घर वालों और पुलिस ने खोज बीन की लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं लग पाया.
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