रुद्रपुर: उधमसिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में साल 2019 में महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने आज शनिवार दो दिसंबर को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. ये फैसला तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की कोर्ट ने सुनाया है.
इस पूरे मामले के ट्रायल के दौरान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने कोर्ट में 11 गवाह पेश किए है. दरअसल, 23 सितंबर 2019 को रमेश बाला ने रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी प्रिया बाला पड़ोस में रहने वाले ध्रुव दास मूल निवासी चार पाड़ा पश्चिम बंगाल हाल निवासी ट्रांजिट कैंप के कमरे में खाना बनाती थी. इसी बीच दोनों में लगाव हो गया पर उसे इस बात की जानकारी नहीं हुई.
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रमेश बाला का कहना था कि अचानक ध्रुव की दुकान बंद हो गई तो पत्नी ने काम छोड़ दिया, जिसके बाद ध्रुव उनके घर आकर खाना खाने लगा. यह सिलसिला क़रीब तीन चार महीने तक चलाता रहा. इसी बीच उसे लगाव होने का शक हुआ तो उसने खाना खिलाना बंद कर दिया.