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महिला की हत्या का मामला, कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना, सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Court sentenced culprit in woman murder case Rudrapur साल 2019 में महिला की हत्या मामले में रुद्रपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 2, 2023, 8:55 PM IST

रुद्रपुर: उधमसिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में साल 2019 में महिला की हत्या के मामले में कोर्ट ने आज शनिवार दो दिसंबर को अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. ये फैसला तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की कोर्ट ने सुनाया है.

इस पूरे मामले के ट्रायल के दौरान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने कोर्ट में 11 गवाह पेश किए है. दरअसल, 23 सितंबर 2019 को रमेश बाला ने रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी प्रिया बाला पड़ोस में रहने वाले ध्रुव दास मूल निवासी चार पाड़ा पश्चिम बंगाल हाल निवासी ट्रांजिट कैंप के कमरे में खाना बनाती थी. इसी बीच दोनों में लगाव हो गया पर उसे इस बात की जानकारी नहीं हुई.
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रमेश बाला का कहना था कि अचानक ध्रुव की दुकान बंद हो गई तो पत्नी ने काम छोड़ दिया, जिसके बाद ध्रुव उनके घर आकर खाना खाने लगा. यह सिलसिला क़रीब तीन चार महीने तक चलाता रहा. इसी बीच उसे लगाव होने का शक हुआ तो उसने खाना खिलाना बंद कर दिया.

रमेश बाला ने पुलिस को बताया था कि 12 सितंबर 2019 को उसकी पत्नी ध्रुव के यहां चली गयी और वापस नहीं लौटी. वह बुलाने गया तो भी नहीं आई. 23 सितंबर 2019 को पड़ोसी सूरज हालदार ने आकर बताया तेरी पत्नी ध्रुव के कमरे में मरी पड़ी है और ध्रुव गायब है.
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मामले में पुलिस ने ध्रुव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की धरपकड़ शुरू की. 5 अक्तूबर 2019 को ध्रुव दास पुलिस के हाथ आ गया. ध्रुव को पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था, तभी ये मामला तृतीय अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की कोर्ट में मुक़दमा चल रहा है.

इस दौरान सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने कोर्ट के समक्ष 11 गवाह पेश किए गए. आज न्यायाधीश ने आरोपी ध्रुव दास को दोषी मानते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास और पचास हजार रुपए, धारा 201 में चार वर्ष के कठोर कारावास और दस हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई हैं. साथ ही जुर्माने की धनराशि में चालीस हज़ार रुपये मृतका प्रिया बाला के परिजनों को बतौर प्रतिकर दिये जाने के आदेश दिए है.

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