रुद्रपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉक्सो कोर्ट ने 8 साल का मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. मामला साल 2019 का है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को प्रस्तुत किए थे.
21 फरवरी 2019 को ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को पीड़ित की मां ने तहरीर दी थी. तहरीर में पीड़िता ने मां ने बताया था कि जब वह किसी काम से घर से बाहर गई थी, तभी राहुल पांडेय निवासी ट्रांजिट कैंप ने घर में घुस कर उसकी 8 साल नाबालिग मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बच्ची की चीख पुकार सुन कर जब आसपास के लोग एकत्रित हुए तो आरोपी मौके से फरार हो गया.
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