रुद्रपुर: नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 65 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए थे. वहीं, 5 जून 2020 को पीड़िता की मां ने काशीपुर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था.
तहरीर में पीड़िता की मां ने बताया था कि 20 अप्रैल 2020 की शाम को पक्का कोट थाना काशीपुर निवासी 29 वर्षीय साहिल ने उनके घर शराब लेकर आया और उसके पति के साथ बैठकर शराब पी. इस दौरान उसका पति बेसुध हो गया था. इसके बाद साहिल माचिस लेने के बहाने उसके कमरे में घुस गया, जहां पहले से उसकी नाबालिग बेटी सो रही थी.
पढ़ें-छात्र को हॉस्टल में शराब पिलाकर दोस्तों ने बनाया न्यूड वीडियो, ब्लैकमेलिंग के आरोप में तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज