काशीपुर:अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री, काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर के विधायक समेत 16 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. जसपुर में साल 2012 में किशोरी की बरामदगी को लेकर हाईवे जाम के मामले को लेकर ये वारंट जारी किया है. कोर्ट ने सभी को 23 अक्टूबर तक आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिये हैं.
बता दें, जून 2012 में एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को लेकर फरार हो गया था. 26 जून को मामले में जसपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. युवती की बरामदगी को लेकर 15 जुलाई 2012 तमाम संगठनों ने युवती की बरामदगी की मांग को लेकर सुभाष चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया था.
पूरे मामले में तत्कालीन जसपुर कोतवाल जेसी पाठक की तहरीर पर पुलिस ने तत्कालीन भाजपा नेता आदेश चौहान (वर्तमान में जसपुर कांग्रेस विधायक), रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक अरविंद पांडे (वर्तमान शिक्षा मंत्री), पूर्व सांसद बलराज पासी, काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत कई लोगों के खिलाफ प्रदर्शन कर सुभाष चौक के करीब हाईवे को कई घंटों तक जाम करने, धार्मिक उन्माद फैलाने और सरकारी कामकाज में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया था. हाईवे जाम का मामला काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है.