काशीपुर: कुंडा थाने में दर्ज जवरन वसूली के केस को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने यह आदेश दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर दिया है. कुंडा थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा लक्ष्मीपुर निवासी तस्लीम अहमद ने 19 अप्रैल को कुंडा थाने में एफआइआर दर्ज करवाई थी. जिसमें कहा गया था कि उसकी गाड़ी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड बकसौर में चलती है.
केसरीपुर गांव के निवासी जोगा सिंह ने शराब पीकर उसकी गाड़ी को रोक लिया और गाली-गलौज करने लगा. आरोपी जोगा सिंह ने अपनी मोटरसाइकिल को तोड़कर उसके डंपर के नीचे डाल दिया और रास्ता बंद कर जान से मारने की धमकी देने लगा. आरोप था कि जोगा सिंह ने कहा कि अगर गाड़ी चलानी है तो पैसा देना होगा वरना आगे से गाड़ी नहीं चलाने दी जाएगी.