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कुंडा थाने में दर्ज जबरन वसूली का केस HC के आदेश पर निरस्त - कुंडा थाने में दर्ज जबरन वसूली का केस HC के आदेश पर निरस्त

काशीपुर के कुंंडा थाने में दर्ज जबरन वसूली के केस को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने यह आदेश दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर दिया है.

कुंडा थाने में दर्ज जबरन वसूली का केस HC के आदेश पर निरस्त
कुंडा थाने में दर्ज जबरन वसूली का केस HC के आदेश पर निरस्त

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Published : May 14, 2021, 8:30 PM IST

काशीपुर: कुंडा थाने में दर्ज जवरन वसूली के केस को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. कोर्ट ने यह आदेश दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर दिया है. कुंडा थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा लक्ष्मीपुर निवासी तस्लीम अहमद ने 19 अप्रैल को कुंडा थाने में एफआइआर दर्ज करवाई थी. जिसमें कहा गया था कि उसकी गाड़ी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड बकसौर में चलती है.

केसरीपुर गांव के निवासी जोगा सिंह ने शराब पीकर उसकी गाड़ी को रोक लिया और गाली-गलौज करने लगा. आरोपी जोगा सिंह ने अपनी मोटरसाइकिल को तोड़कर उसके डंपर के नीचे डाल दिया और रास्ता बंद कर जान से मारने की धमकी देने लगा. आरोप था कि जोगा सिंह ने कहा कि अगर गाड़ी चलानी है तो पैसा देना होगा वरना आगे से गाड़ी नहीं चलाने दी जाएगी.

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कुंडा थाना पुलिस ने धारा 341 गलत तरीके से रोकना, धारा 384 जबरदस्ती वसूली करना, धारा 504 गाली-गलौज करना और धारा 506 धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि इसी बीच जोगा सिंह ने हाईकोर्ट नैनीताल में याचिका दायर की.

अधिवक्ता अभिषेक वर्मा ने कोर्ट को बताया कि जोगा सिंह और वादी तस्लीम के बीच समझौते का हवाला देते हुए एफआईआर निरस्त करने की गुहार लगाई. जिसके बाद कोर्ट ने काशीपुर के कुंडा थाने में दर्ज एफआइआर संख्या 61/2021 को निरस्त कर दिया है.

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