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टीचर ने फोड़ी मासूम की आंख, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

इरफान ने न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसकी 7 वर्षीय पुत्री आलिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलड़िया में कक्षा एक की छात्रा है. बीते साल 18 नवंबर को क्लास टीचर आभा शर्मा ने उसकी बेटी आलिया के साथ मारपीट की थी. वहीं, इस मारपीट से उनकी बच्ची आलिया की दायीं आंख की रोशनी चली गई है.

police filed a case against teacher
कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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Published : May 4, 2022, 9:54 PM IST

काशीपुर:आईटीआई थाना क्षेत्र में एक टीचर के द्वारा मासूम के साथ मारपीट और चोट पहुंचने के बाद आंख की रोशनी चले जाने के मामले में कोर्ट के आदेश पर टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि टीचर आभा शर्मा की मारपीट के बाद 7 वर्षीय आलिया की दायीं आंख की रोशनी चली गई है.

दरअसल, काशीपुर के आईटीआई थाने की पैगा पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम गुलडिया निवासी इरफान ने न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसकी 7 वर्षीय पुत्री आलिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलड़िया में कक्षा एक की छात्रा है. बीते साल 18 नवंबर को क्लास टीचर आभा शर्मा ने उसकी बेटी आलिया के साथ मारपीट की थी.

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वहीं, इस मारपीट में आलिया की दायीं आंख पर गंभीर चोट आई थी. जिसके बाद आनन-फानन में घायल बच्ची को परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने बच्ची की हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था. आलिया के पिता इरफान ने कहा है कि उसकी बेटी की अब आंख की रोशनी चली गई है. ऐसे में अब इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी टीचर आभा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

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