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आस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 9 लाख की ठगी, दो महिलाओं समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

काशीपुर में आस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 9 लाख की ठगी करने वाले 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं. यह मुकदमा न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया गया है.

Case filed against 5 people
आस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 9 लाख की ठगी

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Published : Jan 15, 2022, 6:12 PM IST

Updated : Jan 15, 2022, 7:22 PM IST

काशीपुरःउधम सिंह नगर के काशीपुर में हायर एजुकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है. इतना ही नहीं मामले में एक व्यक्ति से 9 लाख रुपए की ठगी की गई. साथ ही रुपए वापस मांगने पर गाली-गलौज के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई. मामले में अब न्यायालय के आदेश पर दो महिलाओं समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

दरअसल, पीड़ित मनदीप सिंह काशीपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगापुर गुसाईं का रहने वाला है. जिसने न्यायालय को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि साल 2021 के जनवरी महीने में रामनगर रोड पर फ्लाई ओवरसीज के नाम से इमीग्रेशन ऑफिस संचालित करने वाले बलवंत सिंह उर्फ बल्लू से बात हुई. उसने बताया कि उसके ऑफिस से वो और उसकी पत्नी करमजीत कौर लोगों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने का काम करते हैं. इस टीम में गुरवाज सिंह उसकी पत्नी मंदीप कौर और महताब सिंह गिल उर्फ मस्सू भी शामिल हैं. जो इस काम के एक्सपर्ट हैं.

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इस दौरान विश्वास में लेने के लिए शिकायतकर्ता को दंपति ने तमाम फोटो व दस्तावेज दिखाए. भरोसा होने पर सौदा 15 लाख रुपए में तय हो गया. तय रकम का 70 प्रतिशत यानी 9 लाख रुपए एडवांस देने की बात हुई. चूंकि, शिकायतकर्ता पेशे से एक किसान हैं. इसलिए उसने जमीन गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करने के बाद दस्तावेज कम्पलीट करने के नाम पर 3 लाख और बाद में 6 लाख रुपए आरोपी के खाते में ट्रांसफर कर दिए. कुछ दिन बाद मंदीप कौर ने उसे वीजा आने की बधाई दी.

पीड़ित के मुताबिक, उसे बलवंत के साथ रुद्रपुर स्थित कार्यालय बुलाया गया और उसे वीजा की कॉपी दी गई. अगले दिन शिकायतकर्ता ने आस्ट्रेलिया जाने का जरूरी सामान खरीदा और यात्रा के टिकट की बुकिंग के बारे में पता करने गया तो वहां उसे वीजा नकली बताया गया. उसके बाद उसने अन्य जगह ऑनलाइन इसकी जानकारी ली तो पता चला कि उसे नकली वीजा थमा दिया गया है.

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पीड़ित ने जब इसकी शिकायत उन लोगों से की तो उन्होंने मार्च महीने में कनाडा भेजने की बात करते हुए दिल्ली में उसका बायोमैट्रिक करवा दिया. लेकिन उसे कनाडा भी नहीं भेजा तो पीड़ित को पूरा विश्वास हो गया कि उसके साथ धोखाधडी हुई है. तब उसने आरोपियों को दी गई अपनी रकम वापस मांगी. पीड़ित का आरोप है कि रकम मांगने पर उपरोक्त लोगों ने गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी है.

पुलिस ने इस मामले में न्यायालय के आदेश पर ग्राम नूरपुर, स्वार, रामपुर (यूपी) हाल निवासी कचनालगाजी, काशीपुर के बलवंत सिंह उर्फ बल्लू उसकी पत्नी करमजीत कौर के अलावा फ्लाई ओवरसीज व एब्रोड एजुकेशन सर्विस प्रा. लि. के गुरवाज सिंहउसकी पत्नी मंदीप कौर और महताब सिंह गिल के खिलाफ धारा 406, 420, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Last Updated : Jan 15, 2022, 7:22 PM IST

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