काशीपुर:ब्लॉक की 26 दुकानों के अवैधानिक आवंटन के मामले में आईटीआई थाने में तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख, निलंबित खंड विकास अधिकारी और लेखाकार के खिलाफ धोखाधड़ी, गबन का मुकदमा दर्ज कराया गया है. जसपुर खुर्द निवासी अजय कुमार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि काशीपुर ब्लॉक परिसर में 26 दुकानें बनाई गयी है. आरोप है कि इन दुकानों के आवंटन में निर्धारित प्रकिया और नियमों की अनदेखी की गई.
गुरुवार देर शाम कार्यकारी खंड विकास अधिकारी काशीपुर एचएस मेहरा ने आइटीआई थाने में तहरीर के माध्यम से कहा कि विकास खंड काशीपुर में नवनिर्मित दुकानों के निर्माण एवं निर्मित दुकानों के आवंटन के संबंध मे जांच हेतु जिला स्तरीय संयुक्त जांच समिति गठित की गई है. समिति में संयुक्त जांच समिति द्वारा 26 जुलाई 2019 को मामले की गहनता से जांच करने के उपरांत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी. जांच के दौरान जांच कमेटी ने पाया की प्रथम बार 16 अगस्त 2018 को निविदा आमंत्रित की गई. निविदा का प्रकाशन देहरादून संस्करण में ऐसे दो समाचार पत्रों में कराया गया जिनकी व्यापक प्रसार संख्या नहीं है. दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया खुली बोली द्वारा नहीं की गई. जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि दुकानों की आवंटन में अपनायी गई प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरती गई है.