खटीमा:पाकिस्तान मूल की अमेरिकी महिला फरीदा मलिक के खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी होने के बाद उसे बनबसा पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है. पाकिस्तानी मूल की इस अमेरिकी महिला के खिलाफ जुलाई 2019 में अवैध रूप से भारत में घुसने के मामले में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें दोषी करार किया है और उन्होंने निचली अदालत के इस फैसले के बाद उच्च न्यायालय की शरण ली है.
बता दें कि, पुलिस के अनुसार पाक मूल की अमरिकन महिला फरीदा मलिक के खिलाफ 12 जुलाई 2019 को थाना बनबसा में धारा-3 पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 व 14 विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मामला पंजीकृत किया था. इस मामले में पांच मार्च 2020 को न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंपावत द्वारा फरीदा मलिक को दोषी करार करते हुए चार वर्ष सश्रम कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया था. जिसके बाद से वह अल्मोड़ा जिला कारागार में निरुद्ध थी. उक्त प्रकरण में माह अप्रैल 2020 में अभियुक्ता फरीदा मलिक को उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जमानत के निर्देश पर जिला एवं सत्र न्यायालय चंपावत द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 2020 को फरीदा मलिक को सशर्त (अपील के निस्तारण तक भारत नहीं छोड़ने/नियत तिथि में न्यायालय में उपस्थित रहने) जमानत मंजूर की गयी. फरीदा मलिक ने 28 मई 2020 को जिला एवं सत्र न्यायालय चंपावत में सजा के खिलाफ अपील दायर की थी. जिसके लिए 22 फरवरी 2021 को तिथि नियत थी. आरोपी फरीदा उपरोक्त नियत तिथि को न्यायालय में हाजिर नहीं हुई.