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खटीमाः रात 10 के बाद डीजे वाले बाबू ने बजाया गाना तो प्रशासन ने काटा चालान - uttarakhand news

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने अब सख्ती करनी शुरू कर दी है.

noise pollution
ध्वनि प्रदूषण

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Published : Feb 2, 2020, 8:35 PM IST

खटीमा:सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए पुलिस महकमा सख्त हो गया है. इसी कड़ी में शनिवार को एक बारात में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर डीजे संचालक का चालान किया गया. वहीं, सभी चौकी प्रभारियों को इस तरह की सूचना आने पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक शनिवार रात खटीमा शहर में एक बारात में 10 बजे के बाद डीजे बजा रहा था. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई कर डीजे संचालक का पुलिस एक्ट में चालान कर पांच हजार का जुर्माना वसूला है.

ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन हुआ सख्त.

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एसएसआई देवेंद्र गौरव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी शादी समारोह में डीजे का प्रयोग नहीं किया जाएगा. वहीं पुलिस द्वारा डीजे संचालकों को बार-बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बारे में जानकारी दी गई है, इसके बावजूद डीजे संचालक रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने से बाज नहीं आ रहे हैं.

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