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रात 10 बजे के बाद बजाया लाउडस्पीकर तो हो सकती है 5 साल की जेल, भरना पड़ सकता है इतना जुर्माना - Supreme Court

रात 10 बजे के बाद तेज लाउडस्पीकर बजाने या ध्वनि प्रदूषण करने को लेकर पुलिस नया कानून बना रही है. जिसके तहत ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई के तहत 5 साल तक की सजा और एक लाख जुर्माना लगाया जाएगा.

ध्वनि प्रदूषण करने पर होगी कड़ी कार्रवाई.

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Published : Jun 26, 2019, 5:28 PM IST

उधमसिंह नगर: जिले में रात 10 बजे के बाद तेज लाउडस्पीकर बजाने या ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की योजना बना रही है. जिसके तहत पुलिस ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापने के लिए ध्वनि मापक यंत्र खरीदने की तैयारी में है. हालांकि ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई करने से पहले पुलिस एक माह जागरूकता अभियान चलाएगी. जिसके बाद ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई के तहत 5 साल तक की सजा और एक लाख जुर्माना लगाया जाएगा.

बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है. जिसका पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जीओ जारी किया गया है. जिसके तहत पुलिस द्वारा ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है.

जानकारी देते एसएसपी, बरिंदर जीत.

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एसएसपी उधम सिंह नगर बरिंदर जीत सिंह ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने एक रोडमैप तैयार किया है. जिसके तहत धार्मिक स्थलों, बारात घरों, डीजे वालों और अन्य ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रतिष्ठानों को पुलिस द्वारा जागरूक किया जाएगा.

जिसके बाद सभी को एक सीमित अवधि, सीमित इलाके और रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने की छूट दी जाएगी.साथ ही बताया कि ध्वनि प्रदूषण कानून तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिसके तहत 5 साल तक की जेल और एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.

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