खटीमा:प्रदेशभर में सड़कों के किनारे धार्मिक स्थलों के नाम पर हुआ अतिक्रमण हटाया जाएगा. जिसके लिए 26 धार्मिक स्थल चिह्नित किये गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा यह नीति बनाई गई है.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा साल 2009 में एक आदेश पारित किया गया था. जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक भूमि और मार्गों पर बनाए गये धार्मिक स्थलों को हटाया जाना राज्य सरकार सुनिश्चित करे. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 2016 में नीति बनाई गई थी. जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर और तहसील स्तर पर कमेटियों का गठन भी किया गया था.