काशीपुर:चेक बांउस होने पर एसीजेएम ने केलाखेड़ा निवासी सलमान को छह माह के साधारण कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा.
दरअसल, महेशपुरा निवासी विद्या ट्रेडर्स के प्रोपराइटर अनूप विश्नोई ने अपने अधिवक्ता अजय अरोरा के माध्यम से एसीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था. उन्होंने बताया कि उनका मोबाइल के होल सेल का कारोबार है. केलाखेड़ा निवासी सलमान ने उससे 26 दिसंबर 2015 तक अलग-अलग तिथियों में कुल 81,978 रूपए मूल्य के विभिन्न कंपनियों के मोबाइल खरीदे.
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