रुद्रपुर:नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाले मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. इस दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने सात गवाह पेश किए हैं.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 24 मार्च 2018 को काशीपुर थाने में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमे में बताया गया था कि उसका छह वर्ष का बेटा अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था. इस दौरान कल्लन वर्मा (28) निवासी केन्द्रीय कार्यालय के पास बाजपुर रोड काशीपुर उसे उठाकर अपने साथ ले गया. यह बात उसके साथ खेल रहे अन्य बच्चों ने आकर उनको बताई तो वह आसपास के रहने वाले लोगों के साथ अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ीं. काफी देर के बाद उनका बेटा रोता हुआ आया और उसने बताया कि कल्लन उसे उठाकर झाड़ियों के पास ले गया था. उसने उसके साथ कुकर्म किया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी.
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