खटीमा:अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बैंक में नकली नोट जमा करने के मामले में एक आरोपी को 5 साल की जेल व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं.
खटीमा के झनकईया स्थित कॉर्पोरेशन बैंक (Corporation Bank) के शाखा प्रबंधक राजीव रंजन ने 22 दिसंबर 2016 को बगुलिया निवासी उमेश कुमार पर अपने खाते में 500 के 10 नोट कुल 5,000 के नकली नोट जमा करने का आरोप लगाते हुए झनकईया थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मुकदमे पर पुलिस ने 25 मार्च 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने 6 गवाह पेश किए.