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Rudrapur Minor Rape case: कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, शादी का झांसा देकर नाबालिग से किया था रेप - Rudrapur POCSO Court

रुद्रपुर में नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी किशोर को दोषी करार दिया है. मामले की सुनवाई में कोर्ट ने दोषी किशोर को 20 साल कारावास और 7 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है.

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Published : Feb 21, 2023, 7:00 PM IST

रुद्रपुर:किशोरी को शादी का झांसा देकर अपहरण और दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की पॉस्को कोर्ट ने आरोपी किशोर को 20 साल की कठोर कारावास और 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. एडीजीसी विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेश किए गए.

उधम सिंह नगर जिले के झनकईया थाने में एक युवक ने मामले में तहरीर देकर बताया कि 2 सितंबर 2021 की रात्रि में उसकी 17 वर्षीय बहन घर से गायब हो गई थी. काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया. 5 सितंबर 2021 को थाना रुद्रपुर से फोन आया की, उनकी बहन रुद्रपुर थाने में है. जिसके बाद थाना पुलिस ने किशोरी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया.

अगले दिन किशोरी का खटीमा अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया. किशोरी ने बताया एक लड़का बीते एक महीने से उसको फोन कर प्यार की बातें करता था और उससे साथ शादी करने की बात कहता था. 2 सितंबर 2021 की रात को लड़के ने उसे फोन कर रेलवे स्टेशन पर बुलाया. उसे बहला फुसलाकर अपने साथ नानकमत्ता में एक कमरे में ले गया.

जहां पर आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया. जिसके बाद वह उसे रुद्रपुर ले गया. जहां आरोपी ने उसे किराए के कमरे में रख कर कई दिनों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब उसने शादी करने की जिद की तो आरोपी उसे अपने साथ बिहार अपने घर ले जाने और वहीं पर शादी करने की बात कहने लगा, लेकिन लड़की ने बिहार जाने से मना कर दिया.
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अगले दिन सुबह जब वह नहाने के बाद कमरे में आयी तो लड़का गायब हो चुका था. जिसके बाद उसने मामले की जानकारी मकान मालिक को दी तो, वह किशोरी को लेकर रुद्रपुर कोतवाली ले गया. जहां किशोरी ने पुलिस को सारी बात बताई. जिसके बाद पुलिस ने कुछ दिनों बाद आरोपी किशोर को गिरफ्तार किया गया.

तब से लेकर मामला किशोर न्यायालय, एफटीसी, विशेष न्यायाधीश पॉस्को रीना नेगी की कोर्ट में चल रहा था. जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 6 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद न्यायाधीश ने किशोर को दोषी करार देते हुए धारा 6 पॉस्को एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 5000 रूपये का जुर्माना, धारा 363 और 366 आईपीसी के तहत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और 1000-1000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई.

कोर्ट ने कहा कहा जुर्माने की राशि का 90 प्रतिशत पीड़िता को मिलेगा. न्यायाधीश ने पीड़िता को धारा 357 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक लाख रुपये प्रतिकर दिलाये जाने के लिए डीएलएसए ऊधमसिंहनगर को आदेश दिया है.

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