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रुद्रपुर: कोर्ट ने तस्कर को सुनाई 10 साल की सजा, लगाया एक लाख का अर्थदंड

बीते नौ साल पहले डोडा की खेप के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी के मामले पर प्रथम अपर जिला जज एवं स्पेशल जज एनडीपीएस संजीव कुमार ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है.

डोडा तस्कर को 10 साल की कैद.

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Published : Sep 20, 2019, 2:52 PM IST

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में नौ साल पहले डोडा की खेप के साथ गिरफ्तार आरोपी को प्रथम अपर जिला जज एवं स्पेशल जज एनडीपीएस संजीव कुमार ने आरोपी को दोषी करार हुए 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि साल 2010 में किच्छा कोतवाली में तैनात एसआई अमर चंद्र शर्मा ने मुखबिर की सूचना के आधार पर 52 किलो डोडा के साथ शाहनवाज उर्फ सोनू को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जिसके बाद से कोर्ट में यह मामला चल रहा था. वहीं गुरुवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा ने आरोपी के खिलाफ सबूतों के साथ पांच गवाहों को पेश किया.

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मामले की सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला जज एवं स्पेशल जज एनडीपीएस संजीव कुमार ने सबूत और गवाहों के आधार पर शाहनवाज को दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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