टिहरीःउत्तराखंड परिवहन निगम के एक बस चालक को तेज ड्राइविंग मामले में सजा सुनाई गई है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बस चालक पर 21 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर अभियुक्त को पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जानकारी के अनुसार नई टिहरी के बौराड़ी निवासी चंदन सिंह खरोला ने चार साल पहले चंबा थाने में दी गई तहरीर में बताया था कि उनका पुत्र दिनेश खरोला 23 अप्रैल 2015 को अपनी स्कूटी से ऋषिकेश से नई टिहरी आ रहा था.
तभी नई टिहरी से दिल्ली जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम के बस चालक हरीश त्यागी निवासी ग्राम बरला जिला मुजफ्फरनगर ने लापरवाही और तेज रफ्तार से बस चलाते हुए चोपड़ियाल गांव के पास स्कूटी सवार उनके पुत्र को टक्कर मार दी. बाद में दिनेश ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया था.
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चम्बा थाना पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने कई गवाह पेश किए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद टिहरी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चालक को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है.