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नवीन हत्याकांड: टिहरी जिला कोर्ट ने मोहित बिष्ट को ठहराया दोषी, उम्रकैद की सजा - Tehri District Court

साल 2018 में नवीन हत्याकांड मामले में टिहरी जिला कोर्ट ने शनिवार 18 जून को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मोहित बिष्ट उर्फ राहुल को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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टिहरी

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Published : Jun 19, 2022, 7:45 PM IST

टिहरी:ADJ टिहरी गढ़वाल की कोर्ट ने साल 2018 में हुए नवीन हत्याकांड मामले में अभियुक्त मोहित बिष्ट उर्फ राहुल को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने मोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 13 मई 2020 को मंगसू चौरास निवासी मकान सिंह ने कोतवाली कीर्तिनगर में अपने बेटे नवीन की गुमशुदगी दर्ज करायी थी. मामले में पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि नवीन, मोहित बिष्ट उर्फ राहुल के साथ उसके डम्पर में बैठकर ऋषिकेश के लिये गया था. लेकिन उसके बाद से नवीन का कुछ पता नहीं चला. पुलिस ने जब नवीन के मोबाइल के कॉल डिटेल निकाली तो मोहित बिष्ट का नाम सामने आया.

पुलिस ने मोहित बिष्ट को उठाकर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. मोहित ने बताया कि नवीन उसके साथ 8 मई 2020 को ऋषिकेश गया था. दोनों चौरास से ऋषिकेश के लिये चले थे. नवीन के पास कुछ पैसे भी थे, जिन्हें देखकर उसे लालच आ गया और महावेद चट्टी के पास उसने गाड़ी रोक कर नवीन को नीचे उतारा और बातों-बातों में नवीन को खाई से धक्का दे दिया.
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मोहिन बिष्ट की निशानदेही पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने करीब 200 मीटर गहरी खाई से नवीन की चप्पलें और शव बरामद किया. नवीन के भाई ने शव की शिनाख्त की. उसके बाद पुलिस ने 18 मई 2020 को पुलिस ने मोहित बिष्ट उर्फ राहुल को कोर्ट में पेश किया गया. मामले में सुनवाई करते हुए शनिवार 18 जून 2022 को ADJ टिहरी गढ़वाल की कोर्ट ने मोहित बिष्ट को नवीन की हत्या का दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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