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नकली नोट बनाने वाले दो शातिरों को सात साल कठोर कारावास की सजा

नकली करेंसी (नोट) बनाकर बाजार में प्रचलन को ले जाने के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी स्कैनर की मदद से नकली नोट बनाया करते थे.

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Published : Jul 30, 2019, 11:56 PM IST

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टिहरी:नकली नोटों पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र की अदालत ने सख्त फैसला लिया है. कोर्ट ने नकली नोटों को बनाने वाले दो आरोपियों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना ना देने पर दोनों को एक-एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

शासकीय अधिवक्ता वेणीमाधव शाह ने बताया कि 29 जुलाई 2017 को सुरेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह बाइक में पुरानी टिहरी रोड से चंबा की तरफ जा रहे थे. इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. तलाशी लेने पर सुरेंद्र सिंह के पास से 13,500 और वीरेंद्र सिंह के पास से 12,200 रुपये के जाली नोट बरामद हुए. जिन्हें स्कैनर की मदद से बनाया गया था.

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इसके साथ ही पुलिस ने उनके घर से लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस सहित नोट बनाने के कागज भी बरामद किए. जिसके बाद आज मंगलवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है.

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