टिहरी:एटीएम कार्ड से फ्रॉर्ड कर उपभोक्ता के खाते से दो लाख रुपये निकासी ने मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पीड़ित के पक्ष में फैसला सुनाया है. साथ ही आयोन ने एसबीआई की कीर्तिनगर शाखा को आदेश दिये हैं कि बैंक 40 हजार रुपये 6 प्रतिशत ब्याज की दर से उपभोक्ता को रकम वापस देगा. साथ ही पीड़ित को इस मामले में 5 हजार रुपये वाद व्यय और मानसिक क्षति के रुप में चुकाने के भी आदेश दिये गए हैं.
बता दें कि कीर्तिनगर ब्लॉक के ग्राम पंचायत धार पंयाकोटी निवासी भूतपूर्व सैनिक राजेंद्र सिंह राणा ने उपभोक्ता आयोग में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि एसबीआई कीर्तिनगर में उन्हें बचत खाते से अज्ञात एटीएम से 25 से 27 जून 2018 को अलग-अलग समय में 2 लाख रुपये की धनराशि आहरित हुई है. उन्होंने यह रकम नहीं निकाली बल्कि एटीएम फ्रॉड हुआ है.
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उन्होंने कहा कि वह दूरस्थ गांव में रहते हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है. 27 जून 2018 को जब वह नेटवर्क क्षेत्र में आए तो मोबाइल पर धनराशि कटने का संदेश मिला. ऐसे में उन्होंने तुरंत एटीएम लॉक कराया. साथ ही 5 जुलाई को बैंक को पूरी घटना की सूचना दी और प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद बैंक से धनराशि वापसी की गुहार लगाई.
हालांकि, 18 सितंबर 2019 को बैंक से 1.60 लाख रुपये वापसी का पत्र मिला लेकिन शिकायतकर्ता को अवशेष 40 हजार रुपये अभी तक नहीं मिले. ऐसे में बैंक प्रबंधन ने यह धनराशि वापसी में असमर्थता जताई. कहा कि एटीएम कार्ड की सुरक्षा का दायित्व ग्राहक है और एटीएम फ्रॉड होने पर 35 घंटे में शिकायत होनी जरूरी है, अवशेष राशि लौटाना संभव नहीं है.
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वहीं, इस मामले में बीते दिवस हुई बहस में साइबर एक्ट सहित आरबीआई नियमावली और अन्य दस्तावेजों को आधार मानते हुए आयोग के अध्यक्ष व जिला जज योगेश कुमार गुप्ता, सदस्य विनोद रतूड़ी, गीतांजलि सजवाण को एसबीआई कीर्तिनगर को 40 हजार रूपये की धनराशि को 6 प्रतिशत ब्याज की दर से लौटाने के आदेश जारी किए हैं.