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तेज रफ्तार से जीप चलाकर किया था हादसा, दो लोगों की जान लेने वाले ड्राइवर को 12 महीने की जेल

अगर आप व्यावसायिक ड्राइवर हैं और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है. टिहरी में लापरवाही और तेज रफ्तार से जीप चलाकर दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को 6-6 महीने की जेल की सजा हुई है. इस ड्राइवर को 9 हजार रुपए जुर्माना भी भरना होगा. ड्राइवर की गलती से जीप खाई में गिरी थी और 2 लोगों की मौत हुई थी.

Jail for driver
टिहरी समाचार

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Published : Apr 27, 2023, 10:08 AM IST

Updated : Apr 27, 2023, 10:17 AM IST

टिहरी:वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाने वाले चालक को सजा मिली है. टिहरी न्यायिक मजिस्ट्रेट निशा देवी की अदालत ने टैक्सी मैक्स, UK-10-TA-0086 के चालक को 6-6 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही ₹9000 का अर्थदंड भी लगाया है.

ये था पूरा मामला: सहायक अभियोजन अधिकारी अजय रावत ने बताया कि मृतक के भाई सुवर्धन नाथ निवासी ग्राम रमोली पट्टी दशकी थाना धरासू, जिला उत्तरकाशी ने थाना- थत्युड़, टिहरी गढ़वाल को एक लिखित तहरीर दी थी. तहरीर के अनुसार दिनांक 14.09.2016 को टैक्सी मैक्स का चालक अजय पुत्र चतर सिंह बिष्ट निवासी ज्ञानसू जिला उत्तरकाशी वाहन को देहरादून से उत्तरकाशी लेकर जा रहा था. उसके द्वारा वाहन को अत्यधिक तेज गति से चलाया जा रहा था.

तेज रफ्तार ने ली थी दो लोगों की जान: वाहन में बैठी सवारियों ने कई बार उसको वाहन आराम से चलाने को कहा. मगर वह अपनी लगातार वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाता रहा. नगुन भवान रोड पर ग्राम डोलसी के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वाहन करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा. वाहन में बैठी सवारियों में से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी. 9 अन्य लोग बुरी तरह घायल हो गए थे.

कोर्ट में पेश हुए 24 गवाह: इस तहरीर के आधार पर थाना थत्यूड़, जिला टिहरी गढ़वाल में मुकदमा पंजीकृत हुआ. तमाम विवेचना, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र दिनांक 4.1.2017 को न्यायालय में प्रस्तुत किये गए. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह पेश करवाए गए.

न्यायालय ने सुनी पूरी बात: न्यायालय द्वारा तर्क दिया गया कि धारा 304(a) भारतीय दंड संहिता 1860 का अपराध न केवल पीड़ित व्यक्तियों के विरुद्ध बल्कि यह राज्य के विरुद्ध भी अपराध है. हस्तगत वाद में दोष सिद्ध की उपेक्षा एवं लापरवाही के कारण 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई. 9 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए. जिन दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु से उनके परिवार उम्र भर के लिए दुख भोग रहे हैं. दुर्घटना में चोटिल व्यक्ति उस उक्त गंभीर चोटों की पीड़ा आज भी सहन कर रहे हैं. दोष सिद्ध पेशे से एक ड्राइवर है. अपराध की गंभीरता तथा और समाज पर छोड़े गए प्रभाव को भी दंड पारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए. यह भी संदेश जाना चाहिए कि तक कोई भी ड्राइवर वाहन को बहुत ही सावधानी से चलाएं. खासकर जब वह ड्राइवर व्यावसायिक तौर से वाहन को चला रहा हो.
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दोषी ड्राइवर को 6-6 महीने की जेल: इस प्रकार न्यायिक मजिस्ट्रेट निशा देवी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी वाहन चालक अजय निवासी, ज्ञानसू, उत्तरकाशी को दोष सिद्ध पाते हुए धारा- 279 आईपीसी के अपराध में 2 माह का कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया. धारा 304 ए आईपीसी अपराध में 6 माह का कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड से दंडित किया. धारा 337, 338 आईपीसी के अपराध में 6 माह का कारावास मिला है. ₹1000 का दंड भी लगाया गया है. धारा 427 आईपीसी के अपराध में दोष सिद्धि पर ₹5000 का जुर्माना लगाया गया है.

Last Updated : Apr 27, 2023, 10:17 AM IST

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