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टिहरी में 3 मई तक कर्फ्यू, जानें किसको मिली छूट और किस पर रहेगी पाबंदी - टिहरी जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव

टिहरी के भी कुछ तहसीलों कर्फ्यू लगा दिया गया है. कर्फ्यू 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक एक सप्ताह का रहेगा.

Tehri
टिहरी

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Published : Apr 26, 2021, 9:28 PM IST

टिहरीःजिले में भी देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जिलों की तरह टिहरी जिला प्रशासन ने भी कर्फ्यू लगा दिया है. जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने पूर्व पारित आदेशों में आशिक संशोधन करते हुए टिहरी गढ़वाल के तहसील नरेन्द्रनगर (आगराखाल), तहसील कीर्तिनगर (चौरास, दुगड्डा, बगवान, भल्लेगांव), तहसील देवप्रयाग (रणसोलीचार, हिण्डोलाखाल), तहसील जाखणीधार (अंजनीसैण), तहसील घनसाली (बूढाकेदार, पौखाल, विनयखाल), तहसील कण्डीसौड़ (कण्डीसौड़ बाजार), तहसील धनौल्टी (धनौल्टी, कैम्प्टी, थत्यूड़) तथा तहसील नैनबाग में कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं. कर्फ्यू 26 अप्रैल 2021 की शाम 7 बजे से 3 मई 2021 सुबह 05 बजे तक रहेगा.

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किसको मिली छूट, किस पर रहेगी पाबंदी

  • निजी वाहनों के आवागमन भी प्रतिबंध रहेगा.
  • कर्फ्यू अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानों व वाहनों को सशर्त छूट रहेगी.
  • फल, सब्जी की दुकानें, बेकरी, मीट-मछली की दुकानें, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला और पशुचारा की दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी.
  • पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी.
  • आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट होगी.
  • हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन में छूट होगी.
  • शादी और संबंधित समारोह में प्रवेश करने के लिए बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी. समारोह स्थल पर 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे.
  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे. इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी.
  • औद्योगिक इकाईयों तथा इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी.
  • रेस्टोरेंट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेगी.
  • शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी, अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे.
  • केंद्र सररकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे.
  • मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी.
  • वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी.
  • कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी.
  • पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे.

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