टिहरी:हत्या के मामले में टिहरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की कोर्ट दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 10-10 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोनों को दो-दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसी मामले में मृतक की पत्नी को भी कोर्ट ने 14 साल की सजा सुनाई है और उस पर 10 हजार का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं भरने उसे भी दो माह अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वेणी माधव शाह ने बताया कि संजू पुत्र कमल दास निवासी ग्राम टिकरी ने 17 मार्च 2021 को थत्यूड़ थानाध्यक्ष को दी तहरीर दी थी. तहरीर में उसने बताया था कि उसकी बुआ का बेटा फोटोग्राफर शिव दास पुत्र प्रेम दास निवासी ग्राम डरोगी थाना पुरोला उत्तरकाशी अपने बच्चों के साथ कैंपटी बाजार में किराए पर रहता था. 15 मार्च 2021 को शिव दास की पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके गई थी, जबकि शिव दास कैंपटी में था. 16 मार्च 2021 को पता चला कि शिवदास का शव उसके किचन में पड़ा है. उसके सिर से खून बह रहा है, उसके कमरे की चादर और मोबाइल फोन कमरे में नहीं है.
पढ़ें-परिजनों ने डांटा तो छोड़ दिया घर, लड़के-लड़कियों को पौड़ी पुलिस ने महाराष्ट्र से किया बरामद