टिहरी: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी को 4 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त जेल में रहना पड़ेगा.
विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि 5 दिसंबर 2018 को जाखणीधार क्षेत्र के एक व्यक्ति ने निकट के गिरीश पेटवाल खिलाफ तहरीर देकर बताया कि वह जाखणीधार क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर कार्य करता है. पास की दुकान में चलाने वाला अभियुक्त उसकी पुत्री पर बुरी नजर रखता है. कई बार उसका पीछा भी करता है. 5 दिसंबर 2018 की शाम को जब उसकी बेटी दुकान के गोदाम में गैस का चूल्हा लेने गई, तभी मौका पाकर अभियुक्त ने उसके साथ अश्लील हरकत की. लेकिन बेटी के चिल्लाने पर वादी का पुत्र भी वहां पहुंचा.
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