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कोर्ट ने पूर्व प्रधान समेत तीन लोगों को सुनाई दो साल की सजा, लगाया अर्थदंड

टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के चानी में गुनसोला हाइड्रो पावर प्लांट के इंचार्ज द्वारा 26 नवंबर 2014 को घनसाली थाने में पूर्व प्रधान किशन सिंह, कुंवर सिंह और कर्ण सिंह निवासी चानी, पट्टी बासर के खिलाफ जान से मारने की तहरीर दी गई थी.

कोर्ट ने सुनाई सजा.

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Published : Aug 1, 2019, 8:36 AM IST

टिहरी:घनसाली में हाइड्रो पावर प्लांट के कार्यालय में तालाबंदी कर कर्मचारियों से मारपीट और धमकी देने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन संदीप कुमार ने चानी गांव के पूर्व प्रधान सहित तीन लोगों को दो साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने अभियुक्तों पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के चानी में गुनसोला हाइड्रो पावर प्लांट के इंचार्ज द्वारा 26 नवंबर 2014 को घनसाली थाने में पूर्व प्रधान किशन सिंह, कुंवर सिंह और कर्ण सिंह निवासी चानी, पट्टी बासर के खिलाफ जान से मारने की तहरीर दी गई थी.

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पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करने के बाद न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से सह अभियोजन अधिकारी अजय रावत ने साक्ष्य और गवाह पेश करते हुए कहा कि कंपनी कर्मियों से मारपीट कर जान से धमकी देना गंभीर अपराध है. इस मामले में सिविल जज ने दोनों तरफ की दलील सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई है.

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