टिहरी: विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने उत्तरकाशी से हरियाणा चरस ले जा रहे तस्कर को एनडीपीएस अधिनियम में दोष सिद्ध पाते हुए 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को एक साल और समय जेल में बिताना पड़ेगा.
जिला शासकीय अधिवक्ता स्वराज्य सिंह पंवार ने बताया कि 14 सितंबर 2019 को लंबगांव थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उत्तरकाशी-लंबगांव मोटर मार्ग के कौडार बैंड के पास चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान वहां एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया. पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली और गिरफ्तार किया. आरोपी ने अपना नाम मनोज पुत्र राजकुमार निवासी भावर जिला सोनीपत हरियाणा बताया. उस वक्त आरोपी के पास से पुलिस को 1300 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई.