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चार डोडा पोस्त तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, एक लाख का लगाया जुर्माना

जिला अदालत ने डोडा पोस्त की तस्करी करने वाले चार तस्करों को 10 साल सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

4 डोडा पोस्त तस्करों को कोर्ट ने सुनाई सजा
4 डोडा पोस्त तस्करों को कोर्ट ने सुनाई सजा

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Published : Mar 10, 2021, 10:17 PM IST

टिहरी: जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही की अदालत ने डोडा पोस्त की तस्करी करने वाले चार तस्करों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 26 मई 2015 को जौनपुर ब्लॉक के जमुना पुल अगलाड़ में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक और एक एंबेसडर कार से 11 कट्टे डोडा पोस्त बरामद किए थे. कुल 337 किलो डोडा पोस्त बरामद करने के साथ ही पुलिस ने अभियुक्त अकरम, स्वराज सिंह, आफताब और सईद अहमद को गिरफ्तार किया था.

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मामले में कैंपटी थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत चारों तस्करों पर मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार सिरोही ने चारों अभियुक्त को दस वर्ष की सश्रम कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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