टिहरी:नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल के कठोर करावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
कोर्ट ने जुर्माने में से 25 हजार रुपए की धनराशि पीड़िता को अदा करने के भी आदेश जारी किए हैं. विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रवीर सिंह नेगी ने बताया कि ये पूरा मामला मई 2019 का है. मुनि की रेती थाने में एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी. पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी 25 अप्रैल 2019 को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी. काफी खोजबीन करने के बाद परिजनों को पता चला उनकी बेटी को पास में पार्किंग में काम करने वाला दीपक अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया है.
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