रुद्रप्रयाग: अगस्त्यमुनि के गंगानगर में पड़ोस में रहने वाले परिवार के साथ मारपीट के मामले में दोषियों को सजा सुना दी गई है. मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई है. दोषियों द्वारा पड़ोस में रहने वाले परिवार के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी.
न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाजिद ने दर्ज मामले में अगस्त्यमुनि के गंगानगर निवासी आरोपी रामलाल राज, राजेश राज और वचन देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और 506 (मारपीट कर जान से मारने की धमकी) और 325 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंंचाने) में दर्ज मामले में दोषी पाया. उन्होंने तीनों दोषियों को धारा 323 में 6-6 माह के कठोर कारावास व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड व धारा 504 में तीन-तीन माह के कठोर कारावास व पांच-पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.