रुद्रप्रयाग:कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार ने लाॅकडाउन को तीन मई तक बढ़ा दिया है. ऐसे मेंं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान कुछ क्षेत्रों में ढील दी जा सकती है. वहीं रुद्रप्रयाग नगरपालिका क्षेत्र में ऐसे कार्यों को जारी रखा जा सकता है, जहां मजदूरों को बाहर से लाने की आवश्यकता न हो. वहीं जनपद में निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने से पूर्व विभागों को उपजिलाधिकारी से निर्धारित शपथ पत्र पर अनुमति के लिए आवेदन करने होंगे.
उपजिलाधिकारी ने बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा. शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि कार्यक्रमों के लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति आवश्यक होगी. इसके साथ ही, बडे़ समारोह, बैठकें, गोष्ठियां और प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे.
साथ ही, सभी कृषि मशीनरी, स्पेयर पार्टस तथा इनकी मरम्मत, कीटनाशक, उर्वरक एवं बीज विक्रय के लिए प्रतिष्ठान लॉकडाउन के लिए निर्धारित अवधि में सोशल डिस्टेनसिंग और आइसोलेशन मेजर्स का ध्यान रखते हुए खुले रहेंगे. वहीं खेतों में कटाई एवं बुवाई सम्बन्धित मशीनों के आवागमन हेतु संबंधित अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक होगा. साथ ही, दूध एवं दुग्ध उत्पाद, दुग्ध उत्पादों का संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण एवं बिक्री और आपूर्ति के लिए अनुमति लेनी होगी.