रुद्रप्रयाग: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला मजिस्ट्रेट मंगेश घिल्डियाल ने लॉकडाउन अवधि में स्थानीय सेवाओं के संचालन में सशर्त छूट दी है. उन्होंने कहा कि अनुमति इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगी कि इस दौरान कार्यालयों, कार्यशालाओं, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए भारत सरकार के मानक संचालन प्रक्रिया एवं लॉकडाउन उपायों के रूप में सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा.
दरअसल, कृषि और बागवानी गतिविधियों जैसे बीज और बागवानी उत्पादों के लिए निरीक्षण और उपचार सुविधा पैक के लिए निर्यात व आयात सुविधा कृषि और बागवानी गतिविधियों से संबंधित अनुसंधान प्रतिष्ठान, अंतर राज्य और राज्य के अंदर रोपण सामग्री, शहद और मौन पालन उत्पादों का आवागमन की सशर्त छूट दी है. इसी तरह सामाजिक क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख करने वाले सेवक जो उनके घरों में रहते हैं उनको भी छूट मिलेगी. सामाजिक उपयोगिता में प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधा भी शामिल है. सुबह सात से दोपहर एक बजे तक यह सुविधा रहेगी.