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छेड़छाड़ के आरोपी एक साल की सजा, 5500 रुपए का जुर्माना

रुद्रप्रयाग में युवती से छेड़छाड़ और मारपीट करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 5500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है. वहीं रुद्रपुर में नाबालिग संग छेड़छाड़ कर फरार हुए आरोपी को रम्पुरा क्षेत्र से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

one year jail to molestation convict in rudraprayag
रुद्रप्रयाग में युवती से छेड़छाड़.

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Published : Feb 10, 2021, 9:48 PM IST

रुद्रपुर/रुद्रप्रयाग: पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में नामजद एक आरोपी को बुधवार सुबह रम्पुरा चौकी क्षेत्र से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. आरोपी युवक रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रम्पुरा का रहने वाला है. उसे रास्ते में नाबालिग संग छेड़छाड़ ओर बाद में घर में घुस कर अभद्रता करने के मामले में गिरफ्तार गया है.

क्या है पूरा मामला

पुलिस को सौंपी गई तहरीर में पीड़िता ने बताया गया कि 7 जनवरी को नाबालिग बेटी अपने चाचा के साथ बाजार से घर लौट रही थी. तभी रम्पुरा निवासी शिवम उर्फ बाली ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ कर अभद्रता की. इस दौरान उसके चाचा उसे बमुश्किल घर छोड़ पाए. बाद में आरोपी युवक गेट तोड़ कर जबरन घर में घुस गया और उसकी बेटी के साथ अभद्रता करने लगा. शोर होता देख आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए. मौका देख आरोपी युवक भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा उन पर कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव बनाया गया.

17 जनवरी को वह लोगों से बचते हुए कोतवाली पहुंची और तहरीर दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया. आरोपी युवक तभी से फरार चल रहा था. पुलिस क्षेत्राधिकारी अमित कुमार ने बताया कि नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. बुधवार सुबह उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

छेड़छाड़ के दोषी को एक साल की सजा

रुद्रप्रयाग में युवती से छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में विशेष न्यायाधीश ने एक आरोपी को दोषी पाते हुए एक वर्ष का कारावास एवं 5500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. बुधवार को जिला न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने आरोपी राजेंद्र सिंह बिष्ट को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 352, 354-डी, 504, 506, 354-ग और 11/12 पॉक्सो में दोषी पाया, जिसके बाद उसे एक वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई.

मामले में शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चौधरी ने बताया कि बीते वर्ष 15 अक्तूबर को नगरासू में एक युवती अपने घर की तरफ जा रही थी. इसी दौरान राजेंद्र सिंह नाम के युवक ने उसका पीछा किया और हाथ पकड़ कर उससे मोबाइल नंबर मांगने लगा. इस दौरान युवती के पिता मौके पर पहुंचे तो युवक ने उनसे भी गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी.

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