रुद्रप्रयाग: नाबालिक के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने (minor girl rape case) के आरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आरोपी को 21 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (Court sentenced convict to 21 years) है. इसके साथ ही आरोपी पर 22 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जानकारी के मुताबिक इसी साल चार जून को राजस्व पुलिस के पास पीड़िता की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि उसकी पुत्री के साथ दोषी गौरव कुमार ने जबरन शारीरिक संबंध बनाया. शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई और जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग ने मामले को राजस्व पुलिस से हटाकर रेगुलर पुलिस को सौंपा. विवेचना में पीड़िता का बयान, पीड़िता के मां एवं पिता के बयान के साथ ही अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए.
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