रुद्रप्रयाग:हाईकोर्ट द्वारा चारधाम यात्रा खोलने के आदेश के बाद केदारनाथ धाम में हलचल बढ़ गई है. यहां मौजूद तीर्थपुरोहित, पुजारी एवं कर्मचारी यात्रा को लेकर तैयार हैं. वहीं, प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने केदारनाथ का दौरा किया. उन्होंने पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर के साथ ही उड्डयन सचिव, जिलाधिकारी मनुज गोयल और पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल के साथ केदारधाम में पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया.
आज सुबह हेलीकॉप्टर से केदारधाम पहुंचे मुख्य सचिव एसएस संधू ने पहले मंदिर में पूजा-अर्चना की. उसके बाद उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर विस्तार से जानकारी ली. पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर और जिलाधिकारी मनुज गोयल ने केदारनाथ में पूर्ण हुए कार्य एवं हो रहे कार्यों की जानकारी दी. मुख्य सचिव ने आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल, आस्था पथ, गरुड़चट्टी जाने को बन रहे पुल का निरीक्षण किया. उन्होंने निर्देश दिए कि निर्धारित समय से पहले ही पुनर्निर्माण कार्य पूरे कर दिए जाएं. अब हर हाल में निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए.
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इस मौके पर कार्यदायी संस्था द्वारा शंकराचार्य समाधि के निर्माण के लिए इसी सीजन में कार्य पूरा होने का भरोसा दिया गया. इससे बाद मुख्य सचिव ने केदारनाथ यात्रा को लेकर की गई तैयारियां भी देखीं. केदारनाथ मंदिर में दर्शन व्यवस्था के साथ ही यहां यात्रियों को कोविड नियमों के पालन के प्रति सचेत किया गया. निर्देश दिए कि किसी भी दशा में सुव्यवस्थित और सफल यात्रा के पूरे इंतजाम रखे जाएं. जिलाधिकारी मनुज गोयल ने मुख्य सचिव को सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी दी. कहा कि सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं.
बता दें, नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक के अपने फैसले को वापस ले लिया है. ऐसे में कल यानी 18 सितंबर से प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होगी. होईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाते हुए राज्य सरकार को कोविड गाइडलाइन के प्रोटोकॉल के साथ यात्रा संचालित करने के निर्देश दिए हैं. उत्तराखंड हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. चारधाम यात्रा से लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है. साथ ही लंबे समय से चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की जा रही थी. जिससे यात्रा को शुरू करने को लेकर राज्य सरकार पर चौतरफा दवाब था.
HC ने 28 जून को लगाई थी रोक:हाईकोर्ट ने 28 जून को राज्य मंत्रिमंडल के सीमित स्तर पर चारधाम यात्रा शुरू करने के निर्णय पर रोक लगा दी थी. मंत्रिमंडल ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को मंदिर दर्शन की अनुमति देने का फैसला किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी.