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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपी को सात साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना

जिले में स्कूल जा रही एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का माला सामने आया है. वहीं इस मामले में जिला न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Dec 11, 2019, 9:55 PM IST

case of tampering
नाबालिक के साथ छेड़छाड़

रुद्रप्रयाग: जिले में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. जिसके बाद जिला न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. बता दें कि घटनाक्रम के अनुसार 16 अक्टूबर 2019 को नाबालिग मतदान के दिन स्कूल जा रही थी. एलोपैथिक अस्पताल के पास आरोपी तिब्बू लाल ने उसे जाता देख उसके साथ छेड़छाड़ की.

नाबालिग के शोर मचाने पर गांव की एक महिला घटनास्थाल पर पहुंची. महिला ने किसी तरह नाबालिग को आरोपी के चंगुल से बचाया. जिसके बाद नाबालिग के परिजनों द्वारा घटना की जानकारी अगस्त्यमुनि थाने में दी गई. वहीं पुलिस ने विवेचना के बाद 26 नवंबर 2019 को आरोप पत्र न्यायालय को प्रस्तुत करते हुए विभिन्न धाराओं के साथ ही पॉक्सो अधिनियम में संज्ञान लिया गया.

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वहीं इस मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो व जिला एवं सेशन न्यायालय द्वारा आठ कार्य दिवसों में मामले का त्वरित विचारण कर फैसला सुनाया गया. जिला न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. जबकि 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया. वहीं, मामले में सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन सिंह चैधरी ने पैरवी की.

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