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पिथौरागढ़ में चल रही थी शादी की रस्में, बारात से पहले पहुंच गई पुलिस और फिर... - नाबालिग लड़की

भारत में 18 साल से कम की लड़की की शादी करना गैर कानूनी है. इसके लिए नाबालिग के परिजनों को जेल और जुर्माना का प्रावधान भी है. बावजूद इसके देश में आज भी जानकारी के अभाव में नाबालिगों की शादी कराई जाती है. उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ से भी कुछ ऐसी ही मामला सामने आया है.

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Published : Jun 5, 2023, 7:43 PM IST

पिथौरागढ़:बेरीनाग पुलिस ने एक गांव में चल रही नाबालिग लड़की के शादी कार्यक्रम को रुकवाया है. जांच में लड़की की उम्र 18 साल से कम पाई गई है. इस पर पुलिस ने दोनों परिवार को जमकर फटकार लगाई. दूसरी तरफ लड़का और लड़की के परिजनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है. पुलिस ने लिखित में आश्वासन लेने के बाद हिदायत देते हुए दोनों परिवार को छोड़ दिया है.

उत्तराखंड का सीमांत जिला पिथौरागढ़ से नाबालिग लड़कियों की शादी कराई जाने की अक्सर सूचना मिलती है. पूर्व में पुलिस कई नाबालिग लड़कियों की शादी रूकवा भी चुकी है. इसी के तहत बेरीनाग पुलिस ने एक गांव में पहुंचकर नाबालिग की शादी को रुकवाया है. थाना प्रभारी बेरीनाग प्रभात कुमार ने बताया कि पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली कि एक गांव में एक नाबालिग लड़की की शादी की रस्में चल रही है. सूचना पर जब गांव पहुंची पुलिस तो उस दौरान महिला संगीत और बारातियों के स्वागत की तैयारी चल रही है.

पुलिस ने नाबालिग लड़की के परिजनों से उसका आधार कार्ड मांगा, जिसमें लड़की की उम्र 18 साल से कम थी. इस पर पुलिस ने परिजनों को जमकर फटकार लगाई और बताया कि 18 साल से कम उम्र में शादी करना कानूनन अपराध है. इस पर दोनों परिवारों ने अपनी गलती स्वीकारते हुए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया. उन्होंने प्रार्थना पत्र में बालिग होने तक शादी नहीं करने का आश्वासन दिया. दोनों परिवार का कहना था कि कानून की जानकारी नहीं होने के कारण उन्होंने शादी तय कर दी थी. इसके बाद दोनों परिवारों की काउंसलिंग भी की गई.
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