पिथौरागढ़:सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में चरस तस्करी के मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है. चरस तस्करी के नेपाल के दो आरोपियों (two nepali citizens punished) को अब अपने जीवन के 10 साल (10 years imprisonment in charas smuggling case) जेल में काटने पड़ेंगे. साथ ही कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. विशेष सत्र न्यायाधीश सहदेव सिंह की कोर्ट ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया है. जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
सात किलो से ज्यादा चरस के साथ पकड़े गए थे: शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत (Government Advocate Pramod Pant) ने बताया कि मामला सीमांत क्षेत्र धारचूला का है. यहां 29 जनवरी 2020 में पुलिस ने दो लोगों को सात किलो 680 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था. पूछताछ के दौरान आरोपियों की पहचान नेपाल निवासी प्रेम सिंह ठकरे और पदम सिंह ठकरे के तौर पर हुई. पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए दोनों आरोपी चरस को नेपाल से लाकर भारत में बेचने का काम कर रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया.
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