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नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, कोर्ट ने दोषी प्रशिक्षक शिक्षक को सुनाई 20 साल की सजा

Pithoragarh Minor Rape Case कोर्ट ने नाबालिग के रेप के दोषी प्रशिक्षक शिक्षक को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. दोष सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा सुनाई है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Dec 5, 2023, 9:14 AM IST

पिथौरागढ़: विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो शंकर राज की कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी एनसीसी के प्रशिक्षक शिक्षक को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख 20 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोषी प्रशिक्षक शिक्षक लंबे समय से नाबालिग को हवस का शिकार बना रहा था. साथ ही दोषी ने नाबालिग का अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल साइड पर अपलोड कर छात्रा की छवि खराब की. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्रशिक्षक शिक्षक को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था.

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किया था मुकदमा दर्ज:जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रमोद पंत ने बताया कि एनसीसी प्रशिक्षक ने नाबालिग कैडेट के साथ वर्ष 2022 में कई बार दुष्कर्म किया था.परिजनों की शिकायत पर 13 जनवरी 2023 को पिथौरागढ़ में पॉक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ था. मामला विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत में चला.
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नाबालिग का अश्लील वीडियो और फोटो किया था वायरल:आरोपी प्रशिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो, फोटो बनाकर सोशल साइड पर अपलोड कर छात्रा की छवि खराब की है. पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को 25 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को पांच साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा. यदि दोषी अर्थदंड की धनराशि जमा करता है तो इसमें से एक लाख रुपये प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिए जाएंगे.

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