पिथौरागढ़:होटल कारोबारी से मारपीट और गाली-गलौज के मामले में मुनस्यारी के पूर्व थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान के खिलाफ कार्रवाई की गई है. अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेने के बाद मुनस्यारी थाने में आईपीसी की धारा 323 और 504 के साथ ही एससीएसटी एक्ट में मुकदमा किया गया है.
होटल कारोबारी से मारपीट करना थानाध्यक्ष को पड़ा महंगा, दर्ज हुई FIR
होटल कारोबारी से मारपीट करना थानाध्यक्ष को महंगा पड़ गया. अब मुनस्यारी थाने में थानाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
बता दें कि अक्टूबर माह में मुनस्यारी के थानाध्यक्ष प्रदीप चौहान पर एक होटल कारोबारी विक्रम सिंह जंगपांगी को बुरी तरह पीटने और जातिसूचक शब्दों को इस्तेमाल करने का आरोप लगा था. जिसके बाद इस मामले में थानाध्यक्ष द्वारा थाने के भीतर पीड़ित पक्ष के साथ की गई गाली-गलौज का वीडियो भी सामने आया था. वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों के दबाव के बाद थानाध्यक्ष का देहरादून तबादला कर दिया गया था. मगर जांच की आड़ में मुकदमें को लगातार टाला जा रहा था.
वहीं इस मामले में एसटी आयोग ने आरोपी थानाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे. जिसके बाद सोमवार को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक आरसी राजगुरु का कहना है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी.